नयी दिल्ली (स्वस्थ भारत मीडिया)। केंद्र सरकार ने सरकारी अस्पतालों एवं केंद्र सरकार स्वास्थ्य योजना (CGHS) के तहत आने वाले आरोग्य केंद्रों के चिकित्सकों को चेतावनी दी है कि वे मरीजों के लिए जेनेरिक दवाइयां लिखने के नियम का पालन करें। निर्देश में कहा गया है कि ऐसा न करने पर उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।
MR की आवाजाही रोकी जाये अस्पतालों में
केंद्र सरकार ने चिकित्सकों को यह भी सुनिश्चित करने को कहा कि अस्पतालों में MR (दवा कंपनियों के प्रतिनिधियों) के आने पर रोक लगाई जाए। आदेश के अनुसार, केंद्र सरकार के अस्पतालों, CGHS आरोग्य केंद्रों और पॉलीक्लिनिक के चिकित्सकों को समय-समय पर निर्देश दिया गया है कि वे केवल जेनेरिक दवाएं ही लिखें।
अभी भी लिखी जा रही ब्रांडेड दवायें
स्वास्थ्य सेवाओं के महानिदेशक डॉ. अतुल गोयल ने हाल हीे जारी एक आदेश में कहा कि निर्देशों के बावजूद, यह देखा गया है कि कुछ मामलों में (रेजीडेंट सहित) चिकित्सक अब भी ब्रांडेड दवाएं लिख रहे हैं। सभी संस्थानों के प्रमुखों से कहा गया है कि वे अपने अधीन काम करने वाले चिकित्सकों द्वारा इसका सख्ती से पालन सुनिश्चित करें।